जिया और प्रत्यूषा के केस से समझिए तुनिशा के ब्वॉयफ्रेंड शीजान खान का अंजाम क्या होगा?
टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद उनके ब्वॉयफ्रेंड शीजान मोहम्मद खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत केस दर्ज किया गया है. क्या आप जानते हैं कि ऐसे केस में आरोपी का ज्यादा से ज्यादा क्या सजा मिलती है? इससे पहले अपने ब्वॉयफ्रेंड की वजह से खुदकुशी करने वाली दो एक्ट्रेस जिया खान और प्रत्यूषा बनर्जी के केस जरिए आइए इसे समझते हैं.
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टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने महज 20 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने ब्वॉयफ्रेंड और को-स्टार शीजान मोहम्मद खान से ब्रेकअप के बाद उनके ही मेकअप रूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है. तुनिशा की मौत के बाद उनकी मां वनिता शर्मा की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने शीजान मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ ईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत केस दर्ज किया गया है. अभी वो पुलिस हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है. तुनिशा की मां का आरोप है कि शीजान ने उनकी बेटी के साथ धोखा किया है. शादी का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए फिर अचानक साथ छोड़ दिया. वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए शीजान के लिए सख्त से सख्त सजा चाहती हैं. लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है, उसे देखते हुए लंबी सजा की गुंजाइश कम दिख रही है.
तुनिशा शर्मा के केस में आगे क्या होगा, इस मामले में क्या शीजान को सजा होगी, क्या तुनिशा को न्याय मिल पाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए सिनेमा इंडस्ट्री की ही दो एक्ट्रेस जिया खान और प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के केस को समझना होगा. इसके जरिए इन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे. वैसे पहले ये बता दें कि इन तीनों केसों में कई समानताएं हैं. तीनों ही अभिनेत्रियां अपने ही को-स्टार से प्यार कर बैठी थीं. तीनों बहुत कम उम्र यानी 20 से 25 के बीच में थी. तीनों की ही मौत के बाद उनके ब्वॉयफ्रेंड पर हत्या या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है. तीनों की मांओं ने उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी है. लेकिन तुनिशा के केस में नतीजा से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जिया और प्रत्यूषा के केस में उनके ब्वॉयफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद पुलिस आज तक सजा नहीं दिला पाई है. दोनों के ब्वॉयफ्रेंड आज आजाद घूम रहे हैं.
टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की तरह जिया खान और प्रत्यूषा बनर्जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया.
सबसे पहले जिया खान की बात करते हैं. 3 जून, 2013 को 25 साल की जिया खान का शव उनके फ्लैट में पंखे से लटका हुआ मिला था. मुंबई पुलिस ने इसे खुदकुशी बताया था. लेकिन इस मामले में उनके ब्वॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. जिया के फोन की जांच के बाद सूरज के कई राज भी सामने आए थे. बताया गया था कि सूरज ने जिया के मना करने के बाद भी उसे दवा देकर अबॉर्शन करा दिया था. इस बात से वो बहुत आहत थी. इतना ही नहीं सूरज जिया के साथ अक्सर मारपीट भी करता था. इधर एक्ट्रेस को काम मिलना भी बंद हो गया था. इन वजहों से वो अक्सर डिप्रेशन में रहा करती थी. यही वजह है कि उन्होंने जिंदगी से निराश होकर मौत को गले लगा लिया था. हालांकि, जिया की मां राबिया खान ने इसे हत्या बताती हैं. उन्होंने मुंबई पुलिस और सीबीआई की जांच पर संदेह जताया था.
इस मामले में मुंबई पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार तो किया था, लेकिन बहुत जल्द जमानत मिल गई. सीबीआई जांच के बाद इस केस को ही क्लोज कर दिया गया. सूरज आज भी आजाद घूम रहे हैं. उनके खिलाफ जितने भी केस थे, खत्म कर दिए गए हैं. इसी तरह बालिका वधू फेम टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी ने 1 अप्रैल 2016 को आत्महत्या कर लिया था. 24 साल की प्रत्यूषा का शव कांदिवली स्थित उनके घर में पंखे से लटकता हुआ मिला था. पुलिस को शव के पास से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था. प्रत्यूषा की मौत में के बाद ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर कई गंभीर आरोप लगे थे. एक्ट्रेस के दोस्ता का कहना था कि राहुल अपनी गर्लफ्रेंड को प्रताड़ित किया करता था. उसे देखकर दूसरी लड़की के साथ डेट कर रहा था. इस बात से वो बहुत आहत थी. पुलिस ने राहुल के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई.
जिया खान और प्रत्यूषा बनर्जी की तरह तुनिशा शर्मा को उनके ब्वॉयफ्रेंड शीजान मोहम्मद खान ने धोखा दिया था. इस वजह से वो बहुत दुखी थी. उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी. लेकिन शीजान किसी भी कीमत पर उनके साथ ये रिश्ता कायम नहीं रखना चाहता था. इसकी वजह का खुलासा तो अभी नहीं है, लेकिन तुनिशा की मां ने उसके खिलाफ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने कहा है, ''शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया. उसके साथ रिलेशनशिप बनाया. शादी का वादा करके ब्रेकअप किया. उसका पहले किसी लड़की के साथ अफेयर था. इसके बाद भी उसने तुनिषा दोस्ती और अपने जाल में फंसा लिया. तीन चार महीने तक उसका इस्तेमाल करते रहा.'' वहीं, शीजान का कहना है कि वो श्रद्धा मर्डर केस के बाद से डर गया था. चूंकि वो मुस्लिम है, तनिशा हिंदू थी, इसलिए वो धर्म में अंतर की वजह से शादी नहीं करना चाहता था. उनके उम्र में भी अंतर था.
खैर, शीजान खान फिलहाल मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 306 दर्ज है. इस धारा को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए लगाया जाता है. इसमें आरोपी का दोष साबित होने पर अधिकतम 10 साल जेल की सजा हो सकती है. कई मामलों में जुर्माना भी लगाया जाता है. कई बार सजा और जुर्माना दोनों साथ होता है. इस मामले में जो जुर्माने की रकम मिलती है, उसे मृतक के परिजनों को दे दिया जाता है. कानून की नजर में आत्महत्या के लिए उकसाना एक जघन्य अपराध माना जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है, ''आत्महत्या के लिए उकसाना' भी जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है. इसे समाज के खिलाफ अपराध के रूप में माना जाना चाहिए न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ.'' ऐसी स्थिति में शीजान का अपराध तो गंभीर है, लेकिन अहम ये है कि पुलिस उसके खिलाफ सबूत एकत्रित कर पाती है या नहीं. वैसे शीजान के वकील का कहना है कि उसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. यदि सबूत नहीं मिले तो शीजान भी सूरज और राहुल की तरह दोषमुक्त हो जाएगा.
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