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Updated: 16 मार्च, 2017 04:15 PM
मोहित चतुर्वेदी
मोहित चतुर्वेदी
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चालू वित्तीय वर्ष का अंत 31 मार्च को खत्म हो रहा है. इस दिन के बाद ही कई मामलों की डेडलाइन समाप्त हो जाती है. यानी, कई जरूरी काम निपटाने के लिए आपके पास बस कुछ ही दिन शेष हैं. अगर ये काम इस तारीख तक नहीं निपटाया तो आपको बाद में बहुत टेंशन होने वाली है. कुछ मामलों में आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है. आइए जानते हैं क्या हैं वो काम...

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2014-15 के लिए रिटर्न फाइल कर लें

वित्तीय वर्ष 2015-16 का टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2017 है. इसके बाद आयकर विभाग टैक्स रिटर्न करने पर 5 हजार की पेनल्टी लगा सकता है.

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रिलायंस जियो नहीं होगा 31 मार्च के बाद फ्री

रिलायंस जियो की फ्री अगर आप जियो कस्टमर हैं तो 31 मार्च तक प्राइम मेंबरशिप ले लें या फिर अपना सिम सरेंडर कर दें क्योंकि इसके बाद की सेवाओं के लिए रिलायंस ने टैरिफ प्लान लॉन्च किया है. यानी, रिलायंस जियो 4जी की मुफ्त सेवाएं केवल 31 मार्च 2017 तक के लिए फ्री हैं. इसके बाद इसकी सेवाओं को जारी रखने के लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा.

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पुराने नोटों को जमा करवाने की आखिरी तारीख

8 नवंबर को पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद अमान्य हुए 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और उसके सेंटर्स में जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. अगर आपके पास अभी भी 500 और एक हजार के पुराने नोट हैं तो आप आरबीआई के ब्रांच में जाकर इसे 31 मार्च से पहले बदले लें. इसके बाद आप ये नोट बदल नहीं पाएंगे.

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टैक्स बचाने के लिए करें निवेश

यदि आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्च 31 से पहले-पहले कर लें क्योंकि इसके बाद किया गया टैक्स सेविंग निवेश आपकी वित्तीय वर्ष 2016-17 की आय में शामिल नहीं माना जाएगा और इसलिए, इस कारोबारी साल के लिए टैक्स की कैलकुलेशन करते समय आपको हो सकता है कि नफा न हो.

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पीपीएफ (PPF) में निवेश संबंधी

पीपीएफ यानी पब्लिसक प्रॉविडेंट फंड टैक्स सेविंग का बेहतरीन जरिया है. इसमें भी यदि आप 31 मार्च से पहले-पहले धन डालते हैं तो उस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी. यह इनकम टैक्स के क्लॉज 80c के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री है.

इसमें आप कम से कम 500 रुपये सालाना जमा कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसमें आप एक साल में डेढ़ लाख रुपए जमा कर सकते हैं. यदि आपका पहले से ही खाता है, और आपने इस खाते में चालू वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो आपको प्रति साल के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना देना होगा.

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आपका एनपीएस (NPS) खाता है..

नेशनल पेंशन स्कीम में कम से कम 1 हजार रुपये सालाना जमा करना होता है. यदि आपने आपने एनपीएस खाते में चालू वित्तीय वर्ष में यह रकम जमा नहीं करवाई है तो एचडीएफसीपेंशन डॉट कॉम के मुताबिक, आपको 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. 80CCD1 के तहत इसमें निवेश से टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा.

टैक्स बेनिफिट 50 हजार रुपए तक की रकम के निवेश पर मिलेगा. एनपीएस में लगाई गई रकम को 80C के तहत भी दिखा सकते हैं और यदि आपने वह निवेश ऑलरेडी कर लिया है तो एनपीएस में किया गया निवेश आपको 50 हजार रुपए तक की अतिरिक्त छूट दिला सकता है.

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लेखक

मोहित चतुर्वेदी मोहित चतुर्वेदी @mohitchaturvedi123

लेखक इंडिया टुडे डिजिटल में पत्रकार हैं.

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