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Updated: 19 मार्च, 2018 11:42 AM
अनुज मौर्या
अनुज मौर्या
  @anujkumarmaurya87
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अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसके बैंक खाते का क्या होता है? क्या वो पैसा फिर बैंक का हो जाता है? या बैंक वो पैसे मरने वाले शख्स के घर पहुंचाता है? दरअसल, ये पैसा उसी अकाउंट में पड़ा रहता है और धीरे-धीरे ऐसे अकाउंट को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार बैंकों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है. ऐसा उन स्थितियों में होता है जब किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी के बहुत से बैंकों में खाते होते हैं. मौत होने की स्थिति में नॉमिनी पैसों के लिए दावा तो कर सकता है, लेकिन कई बार नॉमिनी को खाते के बारे में जानकारी नहीं होती है और अक्सर कुछ दस्तावेजों की कमी की वजह से भी दावा नहीं हो पाता. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से ऐसे खातों की जानकारी मांगी थी, जिसमें पिछले 10 सालों में कोई ट्रांजेक्शन ना हुई हो. आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा खातों से कैसे पैसों पर दावा करें, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं बैंकों में इस तरह का कितना पैसा पड़ा है.

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64 बैंकों में 11,300 करोड़ रुपए

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश के 64 बैंकों के 3 करोड़ से भी अधिक खातों में 11,302 करोड़ रुपए ऐसे जमा हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है. सबसे अधिक SBI में 1,262 करोड़ रुपए हैं, वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 1,250 करोड़ रुपए हैं और अन्य सरकारी बैंकों में कुल 7,040 करोड़ रुपए ऐसे ही हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है. इसके अलावा 7 प्राइवेट बैंकों ऐक्सिस, डीसीबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा और यस बैंक के पास भी 824 करोड़ रुपए ऐसे ही हैं. 12 अन्य प्राइवेट बैंकों के पास भी करीब 592 करोड़ रुपए जमा हैं. इस तरह से प्राइवेट बैंकों में भी 1,416 करोड़ रुपए ऐसे जमा हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है.

कैसें करें इन पैसों का दावा?

अगर आपके या आपके किसी परिजन के पैसे (जिनकी मौत हो गई हो) भी इसी तरह फंसे पड़े हैं तो आप उन पैसों का दावा कर सकते हैं. इसके लिए आपको ये प्रक्रिया अपनानी होगी.

सबसे पहले क्लेम करने वाले शख्स को उस बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें खाता है. वहां पर आपको इनएक्टिव अकाउंट की लिस्ट देखनी होगी. यहां आपको बता दें कि आप लिस्ट से सिर्फ प्राइमरी अकाउंट होल्डर की जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी दस्तावेज की जरूरत होगी.

1- नाम और जन्मतिथि

2- नाम और पैन नंबर

3- नाम और पासपोर्ट नंबर

4- नाम और पिनकोड

5- नाम और टेलीफोन नंबर

ऐसे करें क्लेम

- अगर आप अपने खाते के लिए क्लेम कर रहे हैं तो आपको अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाना होगा. वहां पर आपको अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्लेम फॉर्म भरकर जमा करना होगा. आप इस फॉर्म को बैंक की ब्रांच से भी ले सकते हैं और बैंक की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म को सही पहचान और सही पते के साथ बैंक की ब्रांच में जमा करना होगा.

- अगर आप उत्तराधिकारी के तौर पर क्लेम कर रहे हैं तो भी आपको यही प्रक्रिया करनी होगी और बैंक ब्रांच जाना होगा. अगर खाताधारक की मौत हो चुकी है और उसके बाद आप उसके खाते पर दावा करते हैं तो आपको फॉर्म के साथ खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना होगा.

बस इतना करने के बाद बैंक आपके दावे की जांच करेगा और उसके बाद आपको खाते में ट्रांजेक्शन करने की इजाजत मिल जाएगी. हालांकि, अगर क्लेम कानूनी उत्तराधिकारी करता है तो बैंक के क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जो बैंक आपको बता देगा. यहां ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप दावा करने जाएं तो दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ-साथ ओरिजनल दस्तावेज भी लेकर जाएं.

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