1 जनवरी 2019 से ये सब होगा टैक्स-फ्री और साथ आएंगे कई बदलाव
1 जनवरी 2019 अपने साथ नौकरीपेशा लोगों के लिए कई नई सुविधाएं लेकर आ रही है. रेलवे, बैंक और जीएसटी से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं.
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1 जनवरी 2019 अपने साथ कुछ नया लेकर आ रही है. एक तरफ लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ सरकार भी नए साल में लोगों को जश्न मनाने का नया मौका दे रही है. टैक्स, रेलवे, बैंकों से जुड़े कई नियम 1 जनवरी से बदलने वाले हैं.
1. GST से जुड़े बदलाव: कई सर्विसेज और प्रोडक्ट में कम होगा टैक्स
जीएसटी काउंसिल की 22 दिसंबर की मीटिंग में कई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री करने की बात कही गई है. जनधन अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट धारकों को इसमें फायदा मिलेगा. अब नई चेकबुक के लिए, एटीएम कार्ड के लिए, एसएमएस अलर्ट या इस तरह की अन्य बैंकिंग सुविधा के लिए लोगों को टैक्स नहीं देना होगा. उन्हें अन्य सुविधाओं में टैक्स कट के कारण फायदा मिलेगा.
1 जनवरी 2019 से काफी कुछ बदल जाएगा आपकी जिंदगी में
32 इंच तक के टीवी, मॉनिटर, पावरबैंक, डिजिटल कैमरा सभी में टैक्स कम होगा. इसी के साथ, व्यापारियों को टैक्स कम होने का फायदा मिलेगा. उन्हें रिटर्न फाइलिंग के समय जमा की जाने वाली लेट फीस अब कम देनी होगी. 22 दिसंबर के बाद भी रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस नहीं लगेगी. 100 रुपए के कम की फिल्म टिकट पर टैक्स 18% से कम होकर 12% हो गया है. फ्रोजन फूड, ऑटो पार्ट्स, चप्पल-जूते आदि में टैक्स कम हो जाएगा और इनसे जुड़ी सर्विसेज भी इसी कारण सस्ती हो जाएंगी.
2. बैंक से जुड़े बदलाव: पुराने एटीएम और चेक बुक वाले ध्यान दें
- मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले एटीएम कार्ड होंगे बंद-
1 जनवरी 2019 से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएंगे. इसकी जगह ईएमवी चिप पर आधारित क्रेडिट या डेबिट कार्ड ही काम करेंगे. तो अगर आपके पास भी ऐसा कार्ड है तो उसकी जगह नए कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए.
साथ ही पुराना चेक मान्य नहीं होगा. अगर चेक बुक भी पुराना है तो नए साल में उसे भी अपग्रेड करना होगा. नए साल में CTS चेक सिस्टम उपयोग में लाया जाएगा. CTS चेक को क्लीयर होने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी. सभी जरूरी जानकारियों समेत उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज संबंधित पार्टी को भेज दी जाएगी. ये चेक ज्यादा सुरक्षित होते हैं.
- NPS पर टैक्स छूट:
यह बदलाव पेंशन धारकों को छूट दे सकता है. नए साल से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम पर अब टैक्स नहीं देना होगा. 1 जनवरी 2019 से इसे EEE (exempt- exempt- exempt) कैटेगरी में रखा गया है. यानी अगर एनपीए मैच्योर होता है तो उस पैसे में से टैक्स नहीं कटेगा.
3. रेलवे से जुड़े बदलाव: महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं, TTE होंगे हाईटेक
भारतीय रेलवे से जुड़े भी कई बदलाव होने वाले हैं. अपने यात्रियों के सफर को और सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे ने कुछ नए नियम और सर्विसेज लागू की हैं.
- ट्रेन 18: 100 करोड़ की लागत वाली नई ट्रेन 18 चलने वाली है. ये ट्रेन अभी दिल्ली और बनारस के बीच शुरू की गई है. इसे शताब्दी वाले टाइम पर ही चलाया जाएगा. ये ट्रेन कई तरह की सुविधाओं से लेस है. ट्रेन 18 से जुड़ी जानकारी यहां पढ़ें
- बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बेहतर सुविधा
रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस, राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों के लिए लोअर बर्थ (Lower Berth) का कोटा बढ़ा दिया है. वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए रेलगाड़ी के स्लीपर, एसी-3 टीयर और एसी-2 टीयर में 12 लोअर बर्थ निर्धारित की गई है.
- वेटिंग सीट जल्दी कंफर्म होगी
नए साल से TTE हैंड हेल्ड मशीनों का इस्तेमाल कर जिस क्रम में यात्रियों की वेटिंग या RAC होगी उसे सीट निर्धारित कर सकेंगे. TTE के पास नोटपैड के आकार की मशीन होगी, जो इंटरनेट और रेलवे के मेन सर्वर से कनेक्ट होगी.
- थर्ड जेंडर के लिए तोहफा
नए साल से थर्ड जेंडर्स को ट्रेन टिकट बुकिंग में 40 फीसदी छूट दी जाएगी. 60 साल से ज्यादा उम्रवर्ग के थर्ड जेंडर्स को सीनियर सिटीजन कोटा की सुविधा और प्राथमिकता मिलेगी.
और अंत में एक बुरी खबर भी.
4. कारें महंगी होंगी:
नए साल में कार निर्माता कंपनियां नई कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हैं. ऐसे में सभी किस्म की कारों पर कुछ हज़ार बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है. इरडा के नए नियमों के तहत नए साल से कार/कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर या टू-व्हीलर राइडर के लिए कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट (CPA) कवर को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाएगा. इससे पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी.
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