अप्रैल की 01 तारीख यानी कल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है. जिसके साथ ही कई सारे नियमों में बदलाव भी होगा. जिसका सीधा प्रभाव कर्मचारी से लेकर कारोबारी, पेंशनधारकों और आम आदमी पर किसी ना किसी रूप में पड़ेगा. इनमें सैलरी और टैक्स से जुड़े नियम भी शामिल हैं जो नौकरीपेशा लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है. तो चलिए बताते हैं कि कौन से वे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए.
1- नए वित्त वर्ष 2021-2022 में नए नियम के अनुसार 2.5 लाख रुपये से अधिक के पीएफ (pf) योगदान पर आयकर के तहत टैक्स लगेगा. सामान्य भाषा में समझे तो अगर आपका पीएफ एक साल में तीन लाख कटता है तो सिर्फ 50 हजार रूपए पर ही टैक्स लगेगा, बाकी के ढाई लाख पर कोई टैक्स (Tax) नहीं लगेगा. इस दायरे में वही लोग आएंगे जिनकी सैलरी प्रति माह दो लाख रुपये से अधिक है.
2- कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने ट्रैवल लीव कंसेशन (LTC) यानी अवकाश यात्रा रियायत योजना में छूट की घोषणा की थी. नए वित्त वर्ष में ट्रैवल लीव कंसेशन कैश वाउचर स्कीम लागू हो चुकी है. इसके तहत मिलने वाली कर्मचारियों की छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक ही है. मतलब साफ है कि अगले महीने से इसका लाभ नहीं मिल सकेगा.
3- नए श्रम कानून के अनुसार ग्रेच्युटी की समय-सीमा कम होगी. इसके पहले एक कंपनी में लगातार पांच साल तक काम करने वाले को ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलता था.
4- बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी) कारोबार के तहत उन सभी कारोबारियों के लिए ई-इनवॉइस जरूरी हो जाएगा, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है.
5- नए वित्त वर्ष से लागू नियम के तहत बुजुर्गो को आइटीआर भरने से छूट दी गई है. जिसके अनुसार 75 वर्ष की उम्र से ज्यादे वाले बुजुर्ग पेंशन...
अप्रैल की 01 तारीख यानी कल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है. जिसके साथ ही कई सारे नियमों में बदलाव भी होगा. जिसका सीधा प्रभाव कर्मचारी से लेकर कारोबारी, पेंशनधारकों और आम आदमी पर किसी ना किसी रूप में पड़ेगा. इनमें सैलरी और टैक्स से जुड़े नियम भी शामिल हैं जो नौकरीपेशा लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है. तो चलिए बताते हैं कि कौन से वे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए.
1- नए वित्त वर्ष 2021-2022 में नए नियम के अनुसार 2.5 लाख रुपये से अधिक के पीएफ (pf) योगदान पर आयकर के तहत टैक्स लगेगा. सामान्य भाषा में समझे तो अगर आपका पीएफ एक साल में तीन लाख कटता है तो सिर्फ 50 हजार रूपए पर ही टैक्स लगेगा, बाकी के ढाई लाख पर कोई टैक्स (Tax) नहीं लगेगा. इस दायरे में वही लोग आएंगे जिनकी सैलरी प्रति माह दो लाख रुपये से अधिक है.
2- कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने ट्रैवल लीव कंसेशन (LTC) यानी अवकाश यात्रा रियायत योजना में छूट की घोषणा की थी. नए वित्त वर्ष में ट्रैवल लीव कंसेशन कैश वाउचर स्कीम लागू हो चुकी है. इसके तहत मिलने वाली कर्मचारियों की छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक ही है. मतलब साफ है कि अगले महीने से इसका लाभ नहीं मिल सकेगा.
3- नए श्रम कानून के अनुसार ग्रेच्युटी की समय-सीमा कम होगी. इसके पहले एक कंपनी में लगातार पांच साल तक काम करने वाले को ही ग्रेच्युटी का लाभ मिलता था.
4- बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी) कारोबार के तहत उन सभी कारोबारियों के लिए ई-इनवॉइस जरूरी हो जाएगा, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है.
5- नए वित्त वर्ष से लागू नियम के तहत बुजुर्गो को आइटीआर भरने से छूट दी गई है. जिसके अनुसार 75 वर्ष की उम्र से ज्यादे वाले बुजुर्ग पेंशन धारकों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की जरूरत नहीं है. यह सुविधा केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी इनकम का स्रोत पेंशन व इसपर मिलने वाला ब्याज है.
6- नए वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस से पैसा निकालने और जमा करने पर चार्ज लगेगा. यानी अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है तो पैसे जमा करने, पैसा निकालने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर भी चार्ज देना होगा. यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद ही देना होगा.
7- वित्त वर्ष के नए नियम के मुताबिक ITR फाइल नहीं करने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाएगा. यानी ITR फाइल नहीं करने पर 01 अप्रैल, 2021 से आपको दोगुना TDS देना होगा. वहीं जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी ज्यादा लगेगा.
8- नए वित्त वर्ष में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेक बुक और IFSC कोड सिर्फ 31 मार्च 2021 ही वैलिड थे. यानी अब आपको बैंक से नया IFSC कोड और चेक बुक लेना होगा.
9- नए वित्त वर्ष से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य हो गया है. जिन लोगों ने अब तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उन्हें 10 हजार की पेनाल्टी देनी होगी. वहीं ऐसे लोगों का पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा. साथ ही जिन लोगों का पैन और आधार कार्ड लिंक है, वे अब अपनी इनकम या किसी भी तरह के निवेश को छुपा नहीं पाएंगे.
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