आखिर भारत में अल्पसंख्यक हैं कौन? क्या कहता है संविधान? कोर्ट ने अब तक क्या कहा?
भारत में अल्पसंख्यक कौन है? जल्द ही इस सवाल के मद्देनजर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है. बाकी बात अल्पसंख्यक की हुई है तो हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान और उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की, जहां उनकी संख्या अन्य समुदायों से कम रही है. ध्यान रहे भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि जिन राज्यों में हिन्दुओं की संख्या कम है वहां की सरकारें हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं. वहीं केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि यदि ऐसा होता है या फिर इस तरह की स्थिति बनती है तो अल्पसंख्यक हिंदू ऐसे स्थानों पर अपने संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं.
जल्द ही सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आखिर भारत में अल्पसंख्यक हैं कौन
क्या है मामला?
अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि 2011 की जनगणना से ज्ञात हुआ है कि लक्षद्वीप (2.5%), मिजोरम (2.75%), नागालैंड (8.75%), मेघालय (11.53%), जम्मू-कश्मीर (28.44%) अरुणाचल प्रदेश (29%), मणिपुर (31.39%), और पंजाब (38.40%) में हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं. और अल्पसंख्यक लाभों से वंचित हैं जो वर्तमान में इन स्थानों पर संबंधित बहुसंख्यक समुदायों द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं.
याचिका टीएमए पाई फाउंडेशन मामले (टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य) में सुप्रीम कोर्ट के 2002 के फैसले और बाल पाटिल मामले (बाल पाटिल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) में 2005 के फैसले पर निर्भर करती है.
आखिर भारतीय कानूनों के मद्देनजर अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है?
अभिव्यक्ति 'अल्पसंख्यक' के रूप में एक्सप्रेशन संविधान के कुछ लेखों में दिखाई देता है, लेकिन इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है.
अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कहता है संविधान ?
अनुच्छेद 29, जो 'अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, कहता है कि 'भारत के क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने और उसके संरक्षण का अधिकार होगा.', साथ ही ये भी कि "किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा'.
अनुच्छेद 30 'शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार' से संबंधित है'. इसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा. इसमें कहा गया है कि 'अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाने में ...
राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए इस तरह के कानून द्वारा निर्धारित या निर्धारित राशि ऐसी है जैसा कि उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा', और यह कि 'राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह किस पर आधारित हो धर्म या भाषा.'
अनुच्छेद 350 (ए) कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा. 'इस संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा और राष्ट्रपति को उन मामलों पर ऐसे अंतराल पर रिपोर्ट करना होगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं, और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों का कारण होगा. संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भेजा जाएगा.'
तो, भारत में अल्पसंख्यक कौन है?
वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है.
भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक कौन से हैं?
एनसीएम अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र ने 23 अक्टूबर, 1993 को पांच समूहों - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी - को 'अल्पसंख्यक' समुदायों के रूप में अधिसूचित किया. वहीँ वहीं जनवरी 2014 में जैनियों को इस सूची से जोड़ा गया.
इस विषय पर अदालतों ने क्या कहा है?
टीएमए पीएआई: सुप्रीम कोर्ट की 11-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के दायरे के सवाल को डील किया.
2002 में छह न्यायाधीशों के बहुमत के फैसले ने पंजाब में डीएवी कॉलेज से संबंधित दो अन्य मामलों का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह विचार करना था कि क्या पंजाब राज्य में हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक थे.
इसने कहा गया कि, “डीएवी कॉलेज बनाम पंजाब राज्य [1971]… में यह सवाल उठाया गया था कि एक धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक क्या है और इसे कैसे निर्धारित किया जाए. केरल शिक्षा विधेयक मामले [1958] में न्यायालय की राय की जांच करने के बाद, न्यायालय ने माना कि आर्य समाजी, जो हिंदू थे, पंजाब राज्य में एक धार्मिक अल्पसंख्यक थे, भले ही वे इस संबंध में पूरे देश में इस स्थिति में नहीं थे.
'एक अन्य मामले में, डीएवी कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य [1971] ... पहले डीएवी कॉलेज मामले में टिप्पणियों को समझाया गया था, और पृष्ठ 681 पर, यह कहा गया था कि 'भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक का गठन किस संबंध में किया जाना चाहिए' यह राज्य पर निर्भर करता है और पूरे भारत से इसका कोई संबंध नहीं है.
'न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक थे, इसलिए वे पंजाब राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हो सकते थे, क्योंकि इसने राज्य को यह निर्धारित करने के लिए इकाई के रूप में लिया था कि क्या हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय थे ? इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई केवल राज्य हो सकती है.'
बाल पाटिल 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने 'बाल पाटिल' मामले में अपने फैसले में टीएमए पीएआई के फैसले का उल्लेख किया और कहा:
"टीएमए पीएआई फाउंडेशन मामले में ग्यारह जजों की पीठ के फैसले के बाद, कानूनी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब से भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों दोनों की स्थिति निर्धारित करने के लिए इकाई 'राज्य' होगी... यदि, इसलिए, राज्य अनुच्छेद 30 की तुलना में "भाषाई अल्पसंख्यक" निर्धारित करने के लिए इकाई के रूप में माना जाना चाहिए, फिर "धार्मिक अल्पसंख्यक" एक ही पायदान पर होने के साथ, यह राज्य ही निर्धारित करेगा कि किसी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं.
'अनुच्छेद 30 के उद्देश्य के लिए अल्पसंख्यक के अलग-अलग अर्थ नहीं हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कानून बना रहा है. अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए विभिन्न राज्यों की स्थापना का आधार भाषा होने के कारण, उस राज्य के संबंध में एक "भाषाई अल्पसंख्यक" निर्धारित करना होगा जिसमें शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की मांग की गई है. धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में स्थिति समान है, क्योंकि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 में समान रखा गया है.'
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