New

होम -> समाज

 |  4-मिनट में पढ़ें  |  
Updated: 18 नवम्बर, 2017 11:22 AM
ऑनलाइन एडिक्ट
ऑनलाइन एडिक्ट
 
  • Total Shares

भारतीय संविधान वैसे तो बहुत विशाल है, लेकिन ऐसे कई कायदे कानून हैं जो आम लोगों के लिए जानने जरूरी हैं. कई बार सिर्फ सही कानून न पता होने के कारण ही काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं. ये कुछ आम नियम हैं जो शायद हर भारतीय के काम आ सकते हैं...

1. गैस सिलेंडर पर 40 लाख का बीमा...

ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है कि गैस सिलेंडर फटने पर पेट्रोलियम कंपनी खुद बीमा करवाती है. अगर सिलेंडर फटता है तो घायलों को 10-10 लाख रुपए तक, बड़े नुकसान पर 40 लाख रुपए तक और मौत के मामले में 50 लाख रुपए तक मुआवजे के तौर पर मिल सकते हैं.

2. स्त्रीधन...

शादी के समय जो भी गहने, पैसा आदि दुल्हन को दिया जाता है.. चाहें वो लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से ये स्त्रीधन कहलाता है और कानूनी तौर पर इसपर लड़की का ही हक होता है. अगर किसी वजह से दुल्हन अपना ससुराल छोड़कर जा रही है तो वो अपना स्त्रीधन आधिकारिक तौर पर लेकर जा सकती है.

कानून, नियम, IPC

3. ट्रैफिक पुलिस नहीं ले सकती गाड़ी की चाभी...

अगर किसी वजह से किसी ट्रैफिक वाले ने रोका तो वो गाड़ी की चाभी नहीं निकाल सकता है. ये कानूनी तौर पर गलत है.

4. बिना शादी के भी कोई जोड़ा होटल में कमरा ले सकता है....

होटल असोसिएशन ऑफ इंडिया (HAI) जो देश भर में 280 से ज्यादा होटलों की देख रेख करती है कहती है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी जोड़े को होटल में कमरा लेने से रोका जा सके. अगर किसी जोड़े की शादी नहीं हुई है और वो होटल में कमरा लेना चाहता है तो ले सकता है.

5. शादीशुदा लोग दो लड़के या दो लड़कियां गोद नहीं ले सकते...

ये थोड़ा अजीब नियम है जैसे कि सिंगल पुरुष किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता है. वैसे ही एक नियम ये भी है कि कोई शादी-शुदा जोड़ा सेम सेक्स चाइल्ड यानि दो लड़के या दो लड़कियां गोद नहीं ले सकते.

6. पुलिस ऑफिसर को जेल...

2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर शिकायत दर्ज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. दोषी पाए जाने पर उसे 6 महिने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है.

7. 24 घंटे से ज्यादा नहीं होगा कोई अरेस्ट...

अगर किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया है तो कानून कहता है कि उसे 24 घंटे से पहले जज के सामने पेश करना होगा. ऐसा नियम धारा 22)1 और 22(2) में लिखा गया है. साथ ही हर इंसान को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है. अगर किसी महिला को अरेस्ट किया जा रहा है तो शाम 6 से लेकर सुबक 6 बजे के बीच नहीं अरेस्ट किया जा सकता.

8. पीडीए नहीं है गैरकानूनी..

पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन यानि PDA गैरकानूनी नहीं है. IPC के सेक्शन 294 के मुताबिक पब्लिक प्लेस पर गुडबाय किस देना, गले लगना, हाथ पकड़ कर बैठना या चलना कोई जुर्म नहीं है. इसे अभद्र नहीं कहा जा सकता. न ही इसके लिए किसी को सजा दी जा सकती है. अगर कोई जरूरत से ज्यादा अभद्र हरकतें कर रहा है तो ही उसे सजा मिलेगी.

9. लिव इन रिलेशनशिप...

भारत में लिव इन रिलेशनशिप भी गलत नहीं है और इसे भी गैरकानूनी नहीं माना जाता है. कानून के मुताबिक तो अगर लिव इन पार्टनर डोमेस्टिक वॉयलेंस का केस भी कर सकता है. इसके अलावा, अगर लिव इन पार्टनर के साथ बच्चा पैदा होता है तो माता-पिता की प्रॉपर्टी पर भी उसका हक है.

10. प्री-मैरिटल सेक्स...

भारत में प्री-मैरिटल सेक्स गैरकानूनी नहीं है. सिर्फ मद्रास हाईकोर्ट ने ही अपने एक फैसले में ये कहा है कि जो जोड़े प्री-मैरिटल सेक्स अपनी मर्जी से करते हैं वो पति-पत्नी कहलाएंगे. बाकी राज्यों में ऐसा कोई भी फैसला कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया है.

11. मैक्सिमम रिटेल प्राइज...

अगर कोई सामान आपको महंगा लग रहा है तो एमआरपी पर भी तोल-मोल किया जा सकता है. हालांकि, ऐसा करते किसी को देखा नहीं गया, लेकिन ऐसा हो सकता है... ये कानूनी तौर पर लीगल है.

ये भी पढ़ें-

योगीराज में गोली का जवाब गोली से दे रही है पुलिस, 6 महीने में 23 कुख्यात ढेर

NRI दूल्हा पाना चाहते हैं तो पहले ये चीजें जान लें

#कानून, #नियम, #IPC, Law, IPC, Indian Code

लेखक

ऑनलाइन एडिक्ट ऑनलाइन एडिक्ट

इंटरनेट पर होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर.

iChowk का खास कंटेंट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक करें.

आपकी राय