भारत में अनेकों भाषाएं एवं बोलियां हैं. इसलिए यहां यह कहावत बहुत प्रसिद्ध है- कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी. भाषा एक संवाद का माध्यम है. भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है. यद्यपि केंद्र सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया है. इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने स्थान के अनुसार किसी भी भाषा का आधिकारिक भाषा के चयन कर सकती है. केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिन्दी तथा रोमन भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया है. इसके अतिरिक्त राज्यों ने स्थानीय भाषा के अनुसार भी आधिकारिक भाषाओं का चयन किया है. इन 22 आधिकारिक भाषाओं में असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संतली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, बोड़ो, डोगरी, बंगाली एवं गुजराती सम्मिलित है.
भारत की राष्ट्र भाषा को लेकर प्रारंभ से ही विवाद होता रहा है. इस संबंध में महात्मा गांधी कहते थे, ''अगर हमें एक राष्ट्र होने का अपना दावा सिद्ध करना है, तो हमारी अनेक बातें एक-सी होनी चाहिए. भिन्न-भिन्न धर्म और सम्प्रदायों को एक सूत्र में बांधने वाली हमारी एक सामान्य संस्कृति है. हमारी त्रुटियां और बाधाएं भी एक-सी हैं. मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी पोशाक के लिए एक ही तरह का कपड़ा न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है. हमें एक सामान्य भाषा की भी जरूरत है- देशी भाषाओं की जगह पर नहीं, परन्तु उनके सिवा. इस बात में साधारण सहमति है कि यह माध्यम हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए, जो हिन्दी और उर्दू के मेल से बने और जिसमें न तो संस्कृत की और न फारसी या अरबी की ही भरमार हो. हमारी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमारी देशी भाषाओं की कई लिपियां हैं. अगर एक सामान्य लिपि अपनाना संभव हो, तो एक सामान्य भाषा का हमारा जो स्वप्न है- अभी तो वह स्वप्न ही है- उसे पूरा करने के मार्ग की एक बड़ी बाधा दूर हो जाएगी.''
हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा नहीं बन पाई, इसके लिए अंग्रेजी मानसिकता वाले भारतीय नेता ही उत्तरदायी
यह दुखद है कि देश की एक बड़ी जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली हिन्दी अब तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है. कुछ लोग कहते हैं कि गैर हिन्दी विशेषकर दक्षिण भारत के लोगों के विरोध के कारण हिन्दी को उसका वास्तविक स्थान नहीं मिल पाया है, परन्तु यह कथन उचित नहीं लगता, क्योंकि महात्मा गांधी गुजरात से थे तथा उनकी मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी वह हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाए जाने के प्रबल समर्थक थे. महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देश कि बहुसंख्यक आबादी न केवल हिन्दी लिखती-पढ़ती, अपितु भाषाई समझ रखती है, इसलिए हिन्दी ही देश की राष्ट्र भाषा होनी चाहिए. उनका मानना था कि स्वतंत्रता के पश्चात यदि हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाया जाता है, तो देश की बहुसंख्यक जनता को आपत्ति नहीं होगी. इसी प्रकार दक्षिण भारत के राजनेता राजगोपालाचार्य भी हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखना चाहते थे. उनके अनुसार हिन्दी में ही देश की राष्ट्र भाषा होने के सभी गुण हैं. सीमान्त गांधी के नाम से प्रसिद्ध खां अब्दुल गफ़्फ़ार खां भी हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के समर्थक थे. वास्तव में हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा नहीं बन पाई, तो इसके लिए अंग्रेजी मानसिकता वाले भारतीय नेता ही उत्तरदायी थे.
देश में सदैव अंग्रेजी भाषा एवं हिन्दी भाषा को लेकर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई. इसके कारण हिन्दी का प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया. दिन-प्रतिदिन हिन्दी पिछड़ती गई, जबकि अंग्रेजी अपना वर्चस्व स्थापित करती गई. आज स्थिति यह है कि भारत के शिक्षित समाज में हिन्दी बोलने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है. अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ें. इसके लिए वे मोटी से मोटी फीस देने को तत्पर हैं. अंग्रेजी स्टेटस सिंबल बन गई है. बहुत से लोग मानते हैं कि अंग्रेजी उन्नति की भाषा है. अंग्रेजी के बिना कोई उन्नति नहीं कर सकता, परन्तु ऐसा नहीं है. विश्व के अनेक देशों में लिपि के नाम पर केवल चित्रात्मक विधियां हैं, तब भी वे देश उन्नति के मामले में शीर्ष पर हैं. रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, जापान, नीदरलैंड आदि देशों के उदाहरण सबके सामने हैं. सत्य तो यह है कि हिन्दी भारत की आत्मा, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़ी हुई भाषा है.
भारत का दुर्भाग्य यह रहा है कि सहृदयता के नाम पर कुछ भारतीय प्रतिनिधि ही इसकी स्मिता की जड़ों को खोखला करने का कार्य करते आए हैं. हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप मे राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं मिलने के पीछे भी इसी प्रकार की सोच वाले नेताओं की प्रमुख भूमिका रही है. दुर्भाग्यवश इसी मानसिकता के लोगों का बाहुल्य आज भी कार्यपालिका से लेकर न्यायपालिका तक निर्णायक स्थिति में है. बोली की दृष्टि से हिन्दी विश्व में द्वितीय स्थान पर है, जबकि प्रथम बड़ी बोली मंदारीन है जिसका प्रभाव दक्षिण चीन के ही क्षेत्र में सीमित है. चूंकि उनका जनघनत्व और जनबल बहुत है. इस नाते वह विश्व की सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, पर वह आचंलिक ही है. हिन्दी का विस्तार भारत के अतिरिक्त लगभग 40 प्रतिशत भू-भाग पर फैला हुआ है. एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 77 प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते और समझते हैं. विश्व में लगभग 50 करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं. हिन्दी विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है.
देश का लगभग 60 प्रतिशत बाजार हिन्दी बोलने वाले लोगों का है. भारत विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के नाते भी विश्व वाणिज्य की सभी संस्थाएं हिन्दी के प्रयोग को अपरिहार्य मान रही हैं. आज प्रत्येक कंपनी के विज्ञापन का आधार केवल हिन्दी है. इतना ही नहीं विदेशी कंपनियों के मोबाइल फोन भी हिन्दी में टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी हिन्दी का वर्चस्व दिखाई देता है. किन्तु किसी भाषा की सबलता केवल बोलने वाले पर निर्भर नहीं होती, अपितु उस भाषा में जनोपयोगी एवं विकास के कार्य कितने होते हैं, इस पर निर्भर होती है. उसमें विज्ञान, तकनीकि और श्रेष्ठतम आदर्शवादी साहित्य की रचना कितनी होती है? साथ ही तीसरा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस भाषा के बोलने वाले लोगों का आत्मबल कितना महान है? परन्तु यह भारत का दुर्भाग्य ही है कि हिन्दी अपने ही देश में तुच्छ समझी जा रही है. हमें केवल इतना ही करना है कि हम अपना आत्मविश्वास जगाएं और अपने भारत पर अभिमान करें.
हम विश्व में श्रेष्ठतम भाषा विज्ञान एवं परंपराओं वाले देश के नागरिक हैं. केवल हीन भावना के कारण हम स्वयं को तुच्छ समझ रहे हैं, अपितु आज के इस वैज्ञानिक युग में भी संस्कृत का भाषा विज्ञान कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम पाया गया है. यद्यपि सरकारी स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य किए जा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन अर्थात 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को केन्द्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाने का निर्णय लिया था. हिन्दी को देश के अधिकतर क्षेत्रों में हिन्दी बोली एवं पढ़ी जाती है, इसलिए हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था. यह भारतीय संविधान के भाग-17 के अध्याय की अनुच्छेद-343(1) में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अन्तरराष्ट्रीय होगा.
हिन्दी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से देशभर में 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है. हिन्दी दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इस दौरान हिन्दी निबन्ध लेखन, वाद-विवाद, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है. इसके साथ ही 14 सितम्बर से हिन्दी सप्ताह मनाया जाता है. इस पूरे सप्ताह विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. हिन्दी दिवस पर हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं.
राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाता है. इसमें दस हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये के 13 पुरस्कार होते हैं. इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को दो लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को डेढ़ लाख रुपये तथा तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 75 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं. साथ ही दस लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में दस-दस हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं. पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों को धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न भी प्रदान किया जाता है. इसका उद्देश्य तकनीकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी भाषा को आगे बढ़ाना है.
राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, समिति, मंडल आदि को उनके द्वारा हिन्दी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है. इस पुरस्कार के अंतर्गत कुल 39 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं. इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना है. इसमें कोई दो मत नहीं है कि स्वतंत्रता के लगभग साढ़े सात दशक बाद भी देश की अपनी राष्ट्र भाषा नहीं है. जब देश का एक राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक है. यहां तक कि राष्ट्रीय पशु-पक्षी भी एक है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि देश की अपनी राष्ट्र भाषा क्यों नहीं होनी चाहिए? भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी की पिछलग्गू भाषा के रूप में क्यों बने रहना चाहिए? इस पर विचार किया जाना चाहिए. देशहित में हिन्दी को न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका की भाषा बनाया जाना चाहिए.
इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं. ये जरूरी नहीं कि आईचौक.इन या इंडिया टुडे ग्रुप उनसे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.